गृह मंत्री अनिल विज दे रहे बड़ी जानकारी, हरियाणा में 'एस्मा' लागू, जानिए कैसा है यह कानून और इससे अब क्या होगा?
'ESMA' implemented in Haryana
हरियाणा से इस वक्त एक बड़ी खबर है| हरियाणा में अब 'एस्मा' लागू कर दिया गया है| प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के माध्यम से कुछ देर पहले इसकी जानकारी दी है| गृह मंत्री विज ने ट्वीट करते हुए लिखा - हरियाणा में अब एस्मा लागू कर दिया गया है, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी| यह कदम करोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण उठाया गया है| बतादें कि, अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मी लम्बी हड़ताल पर जाने वाले थे| जहां इसे ही देखते हुए हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा डाला|
क्या है 'एस्मा'?
इधर, अब अगर आप 'एस्मा' के बारे में नहीं जानते होंगे तो सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा| दरअसल, आपको बतादें कि, 'एस्मा' एक ऐसा कानून है जो कि कर्मियों की हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है| 'एस्मा' का पूरा नाम है - एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) यानि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून| एस्मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है।
सरकारें क्यों लगाती हैं एस्मा?
सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिये करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिये आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है। जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है, जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है। इसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है, उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को छह पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है| फिलहाल, कर्मचारियों की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एस्मा सरकार के पास एक कारगार हथियार है|